New Delhi: रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को कोर्ट ने समन जारी किया है। अब उन्हें कोर्ट में पेश होना होगा। मालूम हो कि 6 बालिग महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए बृजभूषण शरण सिंह को समन जारी किया है। डब्ल्यूएफआई के पूर्व प्रमुख बृजभूषण सिंह को 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। सांसद की आरोपी के तौर पर पेशी होगी। WFI के सहायक सचिव विनोद तोमर को भी तलब किया गया है।
इन धाराओं के तहत आरोप
महिला पहलवानों की ओर से दायर एफआईआर पर ये चार्जशीट दायर हुई थी। पुलिस ने चार्जशीट में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौनशोषण से जुड़ी IPC की धारा 354, 354-A और 354D और सह आरोपी विनोद तोमर के खिलाफ आइपीसी की धारा 109, 354, 354 (A), 506 के तहत आरोप लगाए हैं।
मुझे अदालत में पेश होने से कोई छूट नहीं चाहिए: बृजभूषण
दिल्ली की कोर्ट ने महिला पहलवानों द्वारा पूर्व WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर लगाए यौन शोषण के मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए उन्हें कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया। कोर्ट का ऐसा निर्देश मिलने पर बृजभूषण सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मैं कोर्ट के सामने पेश होऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होऊंगा। मुझे अदालत में पेश होने से कोई छूट नहीं चाहिए।
अभी भी बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े है पहलवान
मालूम हो कि बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाते हुए देश के शीर्ष पहलवान बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और संगीता फोगाट जंतर मंतर पर अप्रैल के महीने में दूसरी बार प्रदर्शन करने बैठे थे। नई संसद के उद्घाटन के मौके पर पहलवानों ने संसद तक मार्च करने का निर्णय लिया। दिल्ली पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया था। जंतर-मंतर से पहलवानों का सामान भी हटा दिया गया था। इसके बाद पहलवान अपना मेडल गंगा में बहाने हरिद्वार पहुंचे थे। लेकिन किसान नेता नरेश टिकैत ने उन्हें रोक लिया था। अब सभी पहलवान अपने अपने घर पर हैं। लेकिन पहलवानों का कहना है कि वह अभी भी बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं।