Public Examination Bill 2024: केंद्र सरकार आज यानी सोमवार को लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण बिल पेश करेगी. इसमें ऐसे आरोपियों, संस्था व माफिया के खिलाफ कड़े प्रावधान किए गए हैं. इस विधेयक के तहत दस साल की सजा और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगा सकेंगे. केंद्र सरकार को इससे नकल माफियों पर नकेल कसने में काफी मदद मिलेगी.
बता दें कि संसद में लोक परीक्षा विधेयक (Public Examination Bill 2024) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जीतेंद्र सिंह पहले निचले सदन लोक सभा में प्रस्तुत करेंगे. लोक सभा में इस बिल के पास होने के बाद इसे उच्च सदन राज्य सभा में प्रस्तुत किया जाएगा. वहीं, दोनों सदनों में पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और उनसे अनुमति मिलने के बाद यह कानून लागू हो जाएगा.
कहा जा रहा है कि जल्द ही होने वाले लोक सभा चुनावों तथा जून तक होने वाले विभिन्न भर्ती व प्रवेश परीक्षाओं के मद्देनजर इस लोक परीक्षा विधेयक को संसद के इसी सत्र में पास किए जाने की संभावना है.
Public Examination Bill 2024: क्या है लोक परीक्षा विधेयक?
दरअसल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद में हाल ही में अपने अभिभाषण में कहा था कि सरकार द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक जैसे मामलों पर लगाम लगाने के लिए लोक परीक्षा (कदाचार रोकथाम) विधेयक 2024 {Public Examination (Prevention of Unfair Means) Bill 2024} को लोक सभा में प्रस्तुत किया जाएगा. वहीं, इस विधेयक के कानून बनने के बाद इसके दायरे में UPSC (संघ लोक सेवा आयोग), SSC (कर्मचारी चयन आयोग), रेलवे (रेलवे भर्ती बोर्ड RRB), बैंकिंग (IBPS, SBI, आदि) भर्ती परीक्षाओं के साथ-साथ मेडिकल (NEET UG/PG), इंजीनियरिंग (JEE Main/Advanced, आदि), CUET (विश्वविद्यालय यूजी/पीजी प्रवेश परीक्षा), आदि प्रवेश परीक्षाएं भी आएंगी.
Public Examination Bill 2024: क्या हैं लोक परीक्षा विधेयक के प्रावधान?
बता दें कि लोक परीक्षा (कदाचार रोकथाम) विधेयक 2024 में परीक्षा में गड़बड़ी से लेकर पेपर लीक की घटनाओं के लिए बड़े कानून बनाऐ जाएंगे. वहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस विधेयक में पेपर लीक के मामले में दोषियों पर एक करोड़ रुपये के जुर्माने और दस साल की सजा का प्रावधान किया गया है.
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