राजस्थान सरकार ने ग्रीन पटाखों के उपयोग और बिक्री की दी अनुमति

राजस्थान। त्योहारी सीजन से पहले राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर राज्य में ग्रीन पटाखों के उपयोग और बिक्री की अनुमति दे दी। राज्य सरकार ने 30 सितंबर को जारी एक आदेश में कोविड-19 और अन्य बीमारियों के रोगियों को उनके जहरीले धुएं से होने वाले खतरे को देखते हुए 1 अक्टूबर 2021 से 31 जनवरी 2022 तक पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि गृह विभाग ने एक संशोधित एडवाइजरी जारी कर राज्य में एनसीआर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर ग्रीन पटाखों के उपयोग और बिक्री की अनुमति दे दी।आदेश में कहा गया है कि एनसीआर को छोड़कर राजस्थान में ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति होगी। दिवाली, गुरुपर्व और अन्य त्योहारों (रात 8 बजे से 10 बजे तक), छठ के दौरान (सुबह 6 बजे से 8 बजे तक) और क्रिसमस व नए साल पर (रात 11.55 से 12.30 बजे तक) हरे पटाखों के उपयोग की अनुमति होगी। हालांकि खराब वायु गुणवत्ता वाले शहरों में प्रतिबंध लागू रहेगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वेब पोर्टल पर वायु गुणवत्ता सूचकांक की जांच की जा सकती है। आदेश में कहा गया है कि नीरी मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके क्रैकर बॉक्स पर क्यूआर कोड को स्कैन करके ग्रीन पटाखों की पहचान की जा सकती है।

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