नई दिल्ली। आरबीआई ने सार्वजानिक क्षेत्र के बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक पर 57.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई की ओर से शुक्रवार को बताया गया कि, यह कार्रवाई केन्द्रीय बैंक की ओर से तय कुछ मानदंडों और धोखाधड़ी से संबंधित नियमों का अनुपालन नहीं करने के मामले में की गयी है।
आरबीआई के अनुसार, मार्च 2020 के अंत में अपनी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक के वैधानिक निरीक्षण और रिपोर्टों की जांच के आधार पर यह जुर्माना लगाया गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय बैंक ने बताया कि आईओबी पता लगाने की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर, एटीएम कार्ड क्लोनिंग/स्किमिंग से जुड़े धोखाधड़ी के कुछ मामलों की जानकारी देने में विफल रहा था।
यह पेनाल्टी कमर्शियल बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं की धोखाधड़ी-वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर आरबीआई की ओर से जारी निर्देशों से जुड़ा था। केंद्रीय बैंक की ओर से यह भी कहा गया है कि इस कार्रवाई का ग्राहकों के किसी भी लेनदेन या करार की वैधता से कोई संबंध नहीं है।
इस पेनाल्टी से पहले आरबीआई ने 31 मार्च, 2020 तक इंडियन ओवरसीज बैंक की वित्तीय स्थिति के बारे में सुपरवाइजरी वैल्युएशन के लिए एक निरीक्षण किया था। इसमें रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट, इंस्पेक्शन रिपोर्ट और उससे जुड़ी चीजें शामिल थीं।