नई दिल्ली। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण ने एक टीवी चैनल के पूर्व एंकर हेमंत घई और उनके परिवार पर प्रतिभूति बाजार में कारोबार पर सेबी द्वारा लगाई गई रोक हटा दी है। सेबी ने हेमंत घई और उनके परिवार के सदस्यों पर अनुचित व्यापार गतिविधियों में शामिल रहने के आरोप में बाजार में हिस्सा लेने पर रोक लगा दी थी।
सैट द्वारा जुलाई में जारी सेबी के रोक के आदेश को निरस्त कर दिया गया है। सैट ने घई और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा कथित तौर पर गैरकानूनी ढंग से अर्जित 2.95 करोड़ रुपये की रकम को एक एस्क्रो खाते में ही रखने का निर्देश दिया है। इस मामले की जांच छह महीने की तय अवधि में पूरी नहीं होने पर यह प्रावधान लागू होगा।
सैट ने यह आदेश घई और उनकी पत्नी एवं मां की तरफ से दायर अपील पर सुनवाई के बाद दिया है। सैट ने यह भी कहा कि अपीलकर्ता इस आदेश पर पुनर्विचार की अर्जी भी लगा सकते हैं। सेबी की प्रारंभिक जांच में पाया गया था कि हेमंत घई एक टीवी चैनल पर वित्तीय सलाहकार के रूप में काम करते समय उन्हीं कंपनियों के शेयरों को खरीदने की सलाह दिया करता थे जो वह पत्नी और मां के नाम पर खरीदते थे। टीवी चैनल पर दी जाने वाली उसकी सलाहों से उन कंपनियों के शेयरों में उतार-चढ़ाव भी देखने को मिलता था।