देहरादून। आगामी 10 फरवरी से 7 मार्च तक प्रदेश में किसी भी तरह के एग्जिट पोल पर रोक रहेगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने आदेश जारी कर दिया है। सीईओ सौजन्या ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य में विधानसभा चुनाव को देखते हुए एग्जिट पोल संबंधी अधिसूचना जारी की थी।
इसमें निर्देशित किया है कि दस फरवरी को सुबह सात बजे से सात मार्च की शाम 6:30 बजे तक मीडिया की ओर से किसी भी तरह के एग्जिट पोल, इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार या किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने कहा कि ओपिनियन पोल या अन्य किसी मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा।