Haryana News : मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत हरियाणा सरकार द्वारा आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने वालों को सरल पोर्टल पर सुविधा प्रदान की जा रही है। इस दौरान यह प्रक्रिया और अधिक सरल हो गई है।
जानकारी देते हुए डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि अब आर्थिक सहायता के लिए सरल पोर्टल के माध्यम से प्रार्थी आवेदक सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आमजन को मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि सीधे आवेदक या लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता के लिए आवेदन
जानकारी के लिए बता दें कि इसके आवेदन के लिए आवेदक अपनी परिवार पहचान पत्र आइडी के माध्यम से सरल पोर्टल पर कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के लिए आवेदकों को अपने चिकित्सा बिल, ओपीडी बिल जैसे अन्य संबंधित दस्तावेजों को अपलोड कर मुख्यमंत्री राहत कोष से चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इन अधिकारियों को किया गया शामिल
बता दें कि इस योजना में किए गए बदलावों के दौरान यदि किसी व्यक्ति को आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना में कवर नहीं हो रही है, तो इस योजना के तहत लाभार्थियों को भी लाभ मिलेगा।
जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री राहत कोष के अंतर्गत आवेदक को आर्थिक सहायता के लिए जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें विधायक, डीसी, सिविल सर्जन, नगर परिषद व नगरपालिकाओं के अध्यक्ष, पंचायत समिति के चेयरमैन को सदस्य और नगराधीश को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
प्राप्त राशि आवेदक के खाते में होगी ट्रांसफर
बता दें कि मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलने वाली राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। उनका कहना है कि यदि कोई आवेदक दूसरे राज्य में इलाज करवा रहा है और वह चाहता है, उपचार की राशि सीधे अस्पताल को मिले, तो वह संबंधित अस्पताल की बैंकिंग डिटेल्स भी साझा कर सकता है। मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता के रूप में इलाज खर्च का 25 प्रतिशत पैसा ही मिलेगा। वहीं आवेदक वित्त वर्ष में केवल एक बार ही इस सुविधा का लाभ ले सकता है।
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