अब 24 घंटे नेटवर्क न होने पर ग्राहकों को मिलेगा मुआवजा,TRAI ने जारी की नई गाइडलाइन

TRAI: आज के इस बढ़ती टेक्‍नोलॉजी की दुनिया में इंटरनेट हमारे जीवन में एक हिस्‍सा बन चुका है, लेकिन कभी कभी नेटवर्क की समस्‍या होने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. कई बार तो टेलीकॉम कंपनियों की ये सर्विस घंटों-घंटों तक बाधित रहती है, जिसका खामियाजा ग्राहकों को उठाना पड़ता है. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा.

शुक्रवार को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा जारी किए गए नए सर्विस क्वालिटी स्टैंडर्ड नियमों के तहत 24 घंटे से अधिक समय तक सेवा बाधित रहने की स्थिति में दूरसंचार ऑपरेटरों को ग्राहकों को मुआवजा देना होगा. हालांकि ट्राई के नए नियम को लागू होने में अभी छह महीने तक का समय लग सकता है.

सेवा बाधित होने पर ग्राहकों को मिलेगा मुआवजा

दरअसल, ट्राई ने नए नियमों के अनुसार हर एक क्वालिटी स्टैंडर्ड को पूरा न करने पर जुर्माने की राशि को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी है. ऐसे में अगर कहीं भी इन नियमों में लापरवाही पाई जाती है तो टेलीकॉम ऑपरेटर को ये जुर्माना भरना पड़ सकता है.

नियामक ने संशोधित नियमों सेवा की गुणवत्ता के मानक (वायरलाइन और वायरलेस) और ब्रॉडबैंड (वायरलाइन और वायरलेस) सेवा विनियम, 2024″ के तहत नियम उल्लंघन के विभिन्न पैमानों के लिए 1 लाख रुपये, 2 लाख, 5 लाख और 10 लाख रुपये की कैटेगरी के अनुसार नई प्रणाली शुरू की है. ट्राई के ये नए मानदंड तीन अलग-अलग विनियमों बुनियादी और सेलुलर मोबाइल सेवाओं, ब्रॉडबैंड सेवाओं और ब्रॉडबैंड वायरलेस सेवाओं के लिए सेवा की गुणवत्ता (QOS) की जगह लेते हैं.

TRAI: आउटेज की स्थिति में देनी होगी छूट

इन नियमों के तहत किसी भी जिले में नेटवर्क आउटेज की स्थिति में दूरसंचार ऑपरेटरों को पोस्टपेड ग्राहकों के लिए किराए में छूट प्रदान करनी होगी. साथ ही प्रीपेड ग्राहकों के लिए कनेक्शन की वैलिडिटी भी बढ़ानी होगी.

इसके अलावा TRAI ने कहा अगर कोई जरूरी नेटवर्क आउटेज 24 घंटे से अधिक समय तक जारी रहता है, तो ऐसी स्थिति में सर्विस ऑपरेटर अगले बिलिंग साइकिल में प्रभावित जिले में पंजीकृत पोस्टपेड ग्राहकों को सेवा आउटेज के वास्तविक दिनों की संख्या के लिए सब्सक्राइब्ड टैरिफ ऑफरिंग के अनुसार आनुपातिक किराए में छूट प्रदान करेगा.

TRAI: क्‍या होंगे छूट के नियम

बता दें कि नियामक किराए में छूट या वैधता के विस्तार की गणना के लिए कैलेंडर दिवस में 12 घंटे से अधिक की नेटवर्क आउटेज अवधि को एक पूरे दिन के तौर पर गिनेगा. टेलीकॉम ऑपरेटरों को सर्विस को ठीक करने के लिए एक हफ्ते का वक्त दिया जाएगा.

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