नई दिल्ली। लगातार दो महीने तक जीएसटीआर-3बी फाॅर्म नहीं भरने वाले कारोबारियों के लिए सितंबर से मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जीएसटी नेटवर्क ने शुक्रवार को आदेश जारी किया है कि जो कारोबारी लगातार दो महीने जीएसटी गणना वाला फार्म नहीं भरेंगे उन्हें एख सितंबर से मासिक रिटर्न फाॅर्म जीएसटीआर-1 भी नहीं भरने दिया जाएगा। जीएसटीएन के अनुसार, केंद्रीय जीएसटी कानून की धारा 59(6) के तहत नियमों का पालन नहीं करने वाले कारोबारियों पर यह प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कारोबारी हर महीने का जीएसटीआर-1 फॉर्म अगले महीने में 11 दिनों के भीतर दाखिल करता है। इसमें कारोबारी द्वारा की गई उत्पाद या सेवाओं की आपूर्ति का लेखा जोखा होता है। इसी तरह, हर महीने का जीएसटीआर-3बी फॉर्म उसके अगले महीने की 20-24 तारीख के बीच भरा जाता है। इसी फॉर्म में दी गई जानकारियों के तहत कारोबारी पर वास्तविक टैक्स या जीएसटी की गणना होती है। सितंबर से नया नियम लागू होता है, तो ऐसे कारोबारियों को तिमाही रिटर्न फॉर्म भरने में भी मुश्किलें आ सकती हैं।