आधार कार्ड से जुड़े इन नियमों का रखें विशेष ध्यान…

नई दिल्ली। आधार कार्ड काफी जरूरी दस्तावेज है। कई सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए इसकी जरूरत हम लोगों को होती है। इसके अलावा कई निजी क्षेत्रों से जुड़े कामों को करवाने के लिए भी इसकी आवश्यकता हमको पड़ती है। आधार कार्ड के बिना आपके कई जरूरी काम रुक सकते हैं। आधार आपकी पहचान का प्रमाण है। अक्सर ये देखने को मिलता है कि कई लोगों के आधार कार्ड में नाम, पता, लिंग और जन्मतिथि की गलतियां हो जाती हैं, जिसे ठीक करवाने के लिए उनको आधार कार्ड के नामांकन केंद्र पर जाना होता है। अगर आपके आधार कार्ड में भी कुछ गलती हुई है, जिसे आप ठीक करवाने चाहते हैं, तो ऐसे में आपको आधार कार्ड करेक्शन को लेकर कुछ नियमों के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। इसी कड़ी में आइए जानते हैं कि आधार कार्ड में आप अपने नाम, पता, जन्म तिथि और जेंडर का कितनी बार करेक्शन करवा सकते हैं: आधार कार्ड में आप अपने नाम को केवल 2 बार ही बदलवा सकते हैं। अगर आपकी आधार कार्ड पर जन्म तिथि गलत अंकित हुई है, तो उसे आप 1 बार ही ठीक करवा सकते हैं। इसके बाद उसको बदला नहीं जाएगा।आधार कार्ड में एड्रेस को कितनी बार भी बदला जा सकता है। इसकी कोई लिमिट तय नहीं की गई है। बात अगर जेंडर की करें तो जन्मतिथि की तरह ही इसे भी आप केवल 1 बार ही बदल सकते हैं। आधार कार्ड में आप मोबाइल नंबर को कितनी बार भी बदलवा सकते हैं। इसकी कोई सीमा तय नहीं की गई है। इसके अलावा आप अपनी फोटो को भी कई बार अपडेट कर सकते हैं। ऐसे में आधार कार्ड में करेक्शन करने से पहले आपको इन नियमों के बारे में जरूर जान लेना चाहिए।

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