नई दिल्ली। बिहार में जाति जनगणना पर पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया, जिसके खिलाफ नीतीश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसकी सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में की गई। इस मामलें में जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने सुनवाई की। इस दौरान जातीय जनगणना के मामले में बिहार सरकार एक बार फिर से कोई राहत नही मिली। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को पटना हाईकोर्ट की खाते में डाल दिया है। और अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 14 जुलाई को सुनवाई करेगा।
सुप्रीम कोर्ट में जाति जनगणना के मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस ओका ने कहा कि पटना हाईकोर्ट के अंतरिम फैसले में काफी हद तक स्पष्टता है। लेकिन अंतिम फैसला आए बगैर इसपर सुनवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट इसमें अंतरिम राहत नहीं दे सकता है। हाईकोर्ट अपनी दी हुई तारीख 3 जुलाई पर सुनवाई कर फैसला नहीं देगा तो सुप्रीम कोर्ट दलील सुनेगा।