वाराणसी। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े तीन मामलों की आज सुप्रीम कोर्ट और वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होगी। आज ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की पूजा के अधिकार और उसके संरक्षण की समय सीमा बढ़ाने की मांग और परिसर में सर्वे की कार्रवाई आगे बढ़ाने के मामले सुने जाएंगे।
ज्ञानवापी-मां श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई-
ज्ञानवापी-मां श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई 2 नवंबर को वाराणसी जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में हुई थी। इस दौरान ज्ञानवापी परिसर में तहखाने को तोड़कर और मलबे को हटाकर कमीशन की कार्रवाई आगे बढ़ाने की मांग पर सुनवाई हुई। मामले में मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से आपत्ति दाखिल की गई। हिंदू पक्ष की ओर से प्रति आपत्ति दाखिल करने के लिए अदालत ने 11 नवंबर की तिथि तय की थी।
कथित शिवलिंग की पूजा-पाठ की अनुमति-
ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की आकृति की पूजा, पाठ, राग भोग, आरती करने को लेकर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से दाखिल अर्जी पर आज सुनवाई होगी। उनका कहना है कि कानूनन देवता की परिस्थिति एक जीवित बच्चे के समान होती है, जिसे अन्न-जल आदि नहीं देना संविधान की धारा अनुच्छेद-21 के तहत दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार का उल्लंघन है। ऐसे में पूजा-पाठ की अनुमति दी जाए।
ज्ञानवापी में मिले ‘शिवलिंग‘ के संरक्षण पर सुप्रीम सुनवाई–
सुप्रीम कोर्ट वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले ‘शिवलिंग’ के संरक्षण की अर्जी पर आज सुनवाई करेगी। मामले पर विचार के लिए एक पीठ का भी गठन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग को संरक्षित करने की समयसीमा 12 नवंबर से बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई होगी।
हिंदू पक्ष की ओर से वकील विष्णु शंकर जैन ने गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग की सुरक्षा के मामले पर आज दोपहर तीन बजे सुनवाई तय की है।