अब बिना डॉक्टर की पर्ची नहीं मिलेगा कफ सिरप, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

New Delhi: देशभर में अब कफ सिरप समेत विभिन्न औषधीय सिरप खरीदने के लिए डॉक्टर की पर्ची अनिवार्य होगी. केंद्र सरकार ने ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन करते हुए सिरप की ओवर-द-काउंटर (OTC) बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया है. नए नियम लागू होने के बाद फार्मेसी से सिरप खरीदने के लिए पंजीकृत चिकित्सक द्वारा जारी प्रिस्क्रिप्शन दिखाना जरूरी होगा.

आपको बता दें हाल ही में मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों की मौत मामले सामने आए थे, जिसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक हुई थी, जिसमें स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राज्यों को सख्त निर्देश दिए और कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दास्त नहीं की जाएगी. देश के सभी राज्यों में जिले की दवा फैक्ट्रियों की जांच की जाएगी और नियमों के साथ खिलवाड़ होने पर फैक्ट्री का लाइसेंस रद्द किया जाएगा.

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