हरियाणा। हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में कार्यरत नॉन-टीचिंग स्टाफ (डिप्टी सुपरिंटेंडेंट, असिस्टेंट, स्टेनो टाइपिस्ट, क्लर्क, लैबोरेटरी अटेंडेंट और जूनियर लेक्चरर असिस्टेंट) ग्रुप-सी कैडर के ऑनलाइन तबादले होंगे।
राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने स्थानांतरण नीति को मंजूरी दे दी है। कॉलेजों में ग्रुप-सी, मिनिस्ट्रियल स्टाफ के नियमित स्वीकृत पद 80 या उससे अधिक होने पर ही नीति लागू होगी। शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने बताया कि निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से स्टाफ की तैनाती के लिए नीति लागू की जा रही है।
सामान्य स्थानांतरण वर्ष में केवल एक बार किए जाएंगे। पदोन्नति, सीधी भर्ती और लोक हित में आवश्यकतानुसार पदों की भर्ती करने के लिए स्थानांतरण, नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी किसी भी समय कर सकेंगे।
ऑनलाइन तबादलों की प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरी कर अनिवार्यता अनुसार तबादला आदेश जारी होंगे। पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले कर्मचारी को किसी भी सरकारी कॉलेज या राज्य में कहीं भी लोकहित में बदला जा सकेगा।