उत्तराखंड सरकार कोरोना मृतकों के परिजनों को देगी मुआवजा
उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को 50 हजार रुपये का मुआवजा देगी। यह राशि आपदा मोचन निधि से मृतक के विधिक वारिस के खाते में डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। आवेदन करने के 30 दिन के भीतर परिजनों को मुआवजा राशि मिल जाएगी। शासन ने जिलाधिकारियों को मुआवजा राशि बांटने की जिम्मेदारी सौंपी है। प्रदेश में अब तक कोरोना से 7397 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार ने कोविड संक्रमण से मौत होने पर मृतक के परिजनों को मुआवजा देने का निर्णय लिया है। इसके लिए शासन स्तर पर सभी औपारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। शीघ्र ही जिला स्तर पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने बताया कि कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को 50 हजार का मुआवजा दिया जाएगा। बशर्ते कि मृतक उत्तराखंड का मूल निवासी हो या फिर राज्य में किसी भी कार्य से निवासरत हो। केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य आपदा मोचन निधि के मापदंडों के तहत मृतक के विधिक वारिस को मुआवजा राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए शासन स्तर पर सभी औपचारिकताएं पूरी कर सभी जिलाधिकारियों को मुआवजा राशि बांटने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।