बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिल्पा शेट्टी की विदेश यात्रा पर लगाई रोक, कहा- 60 करोड़ जमा करने पर ही मिलेगी अनुमति

Maharashtra: अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को 60 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले  को लेकर बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को कोलंबो जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि यदि उन्हें विदेश जाना है तो पहले उन्हें 60 करोड़ रुपए जमा करने होंगे, जिससे शिल्पा शेट्टी की मुश्किलें कम होती नजर नही आ रही है.

60 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला है क्या?

मुंबई पुलिस की आर्थिक शाखा (EOW) ने इसी साल अगस्त में शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर 60.4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था. उनके खिलाफ सितंबर में लुकआउट नोटिस जारी किया गया था.दोनों के खिलाफ यह लुकआउट नोटिस अब बंद हो चुकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े 60 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में जारी किया गया था. यूवाई इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक दीपक कोठारी ने शिकायत की थी. आरोप है कि राज और शिल्पा ने साल 2015 से 2023 के बीच उनको इस बिजनेस में इनवेस्‍ट करने के लिए प्रेरित किया था. 

शिल्पा शेट्टी से EOW ने की पूछताछ

इससे पहले मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने कथित 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में मंगलवार को शिल्पा शेट्टी का बयान दर्ज किया है. सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने शिल्पा से लगभग 5 घंटे तक पूछताछ की. EOW के सूत्रों के अनुसार, पुलिस ने शिल्पा से उनके आवास पर पूछताछ की. पूछताछ के दौरान, शिल्पा शेट्टी ने अपनी विज्ञापन कंपनी के बैंक खाते में कथित लेनदेन की जानकारी दी. पूछताछ के दौरान, शिल्पा ने पुलिस को कई दस्तावेज उपलब्ध कराए, जिनकी जांच अधिकारी कर रहे हैं.

कब होगी अगली सुनवाई?

इस मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर 2025 को होगी. अदालत की यह शर्त ऐसे समय में आई है जब मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) 60 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी के मामले में जांच कर रही है. सूत्रों का कहना है कि कपल ने व्यावसायिक और निजी यात्रा के लिए लॉस एंजिल्स जाने की अदालत से अनुमति मांगी थी, लेकिन पीठ ने स्पष्ट कर दिया कि भारी सुरक्षा जमा राशि के बिना यात्रा नहीं की जा सकती. 

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