Gyanvapi Case: इलाहाबाद HC के फैसले के खिलाफ SC पहुंचा मुस्लिम पक्ष, चीफ जस्टिस बोले- जल्द देंगे आदेश

Varanasi: वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वे की अनुमति देने संबंधी इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ गुरुवार को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी के अधिवक्ता निजाम पाशा ने तत्काल सुनवाई के लिए प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी. वाई. चंद्रचूड़ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। प्रधान न्यायाधीश अनुच्छेद 370 मुद्दे पर दलीलें सुनने वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ की अध्यक्षता कर रहे हैं।

पाशा ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज एक आदेश पारित किया है। हमने आदेश के खिलाफ एसएलपी (विशेष अनुमति याचिका) दायर की है। उन्होंने कहा कि हमने तत्काल विचार के लिए ईमेल भी भेजा है। जिसपर चीफ जस्टिस ने कहा कि वह इस पर विचार करके जल्द आदेश देंगे। वहीं, दूसरी तरफ हिंदू पक्ष की तरफ से याचिकाकर्ता राखी सिंह ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया है। जिसमें कहा गया है कि इस मामले में उन्हें सुने बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जाए।

 

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