लखनऊ। उत्तर प्रदेश भर में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) बनवाने के लिए आवेदकों को अब संभागीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) और सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय (एआरटीओ) जाना नहीं पड़ेगा। आवेदक अपने घर में ही ऑनलाइन आवेदन करके लर्निंग डीएल बनवा सकेंगे। परिवहन विभाग को उम्मीद है कि आवेदकों को एक जुलाई से यह सुविधा मिलने लगेगी। इससे सालाना प्रदेश के लगभग 20 लाख आवेदकों को सहूलियत हासिल होगी। परिवहन विभाग के आरटीओ (आईटी सेल) के प्रभात पांडेय ने मंगलवार को बताया कि लर्निंग डीएल के आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान सबसे पहले आधार को लिंक करना पड़ेगा। आधार नंबर फीड होते ही आवेदक की कुंडली का सत्यापन हो जाएगा। इसके बाद आवेदक डीएल फीस जमा करेंगे। लखनऊ के संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) आरपी द्विवेदी ने बताया कि भारत सरकार की इस सुविधा के तहत लर्निंग डीएल के आवेदकों को सिर्फ आरटीओ और एआरटीओ कार्यालय जाना नहीं पड़ेगा। मगर लर्निंग डीएल पाने के लिए उनको ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा जो वह अपने घर या फिर साइबर कैफे में बैठकर दे सकते हैं। टेस्ट में पास होने पर उनका डीएल स्वीकृत कर दिया जाएगा, जिसे वह खुद ही डाउनलोड करके प्रिंट कर सकेंगे। केंद्र सरकार की लर्निंग डीएल घर बैठे बनाने की नई व्यवस्था में कोई जुगाड़ नहीं चलेगा। जो आवेदक ऑनलाइन टेस्ट में फेल हो गया उसे दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा। यानी टेस्ट पास करने के बाद ही उसके हाथ में लर्निंग डीएल आएगा।