नई दिल्ली। देश की शीर्ष अदालत ने कहा है कि अस्पताल पुलिस थाने नहीं हैं और कोर्ट देश के हर अस्पताल के हर वार्ड में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश नहीं दे सकती, क्योंकि इसमें निजता का मसला भी शामिल है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और बीवी नागरत्ना की पीठ ने गैर सरकारी संगठन ऑल इंडिया कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एंड एक्शन कमेटी की इस आशय की मांग करने वाली एक याचिका को खारिज करते हुए संगठन से कहा कि वो बेहतर और स्पष्ट मांग के साथ अदालत के सामने आए। कोर्ट ने कहा कि आप लोगों के साथ समस्या ये है कि जब आप अनुच्छेद 32 के तहत इस अदालत का रुख करते हैं तो आप हर तरह की मांग सामने रखते हैं।